उच्चतम न्यायालय के फैसले और भारत सरकार से जारी निर्देशों के तहत  राज्य सूचना आयोग को आवेदकों से प्राप्त शिकायत एवं द्वितीय अपील की सुनवाई एवं निराकरण के लिये हाईब्रिड तरीके अपनाये जाने तथा ई-फाईलिंग की सुविधा दी जानी है। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिवों,सचिवों ,  विशेष सचिवों (स्वतंत्र प्रभार) सभी विभागाध्यक्ष,और  कलेक्टर को पत्र जारी किया है ।

मुख्य सचिव ने समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि वेबपोर्टल rtionline.cg.gov.in में सभी जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के पंजीयन किये जाने की समीक्षा हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाये। मंत्रालय स्तर के समस्त जनसूचना अधिकारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में एक नोडल अधिकारी, सभी विभागों में अन्य जितने भी जनसूचना अधिकारी है, के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में एक नोडल अधिकारी तथा जिलों में एक जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। यह नियुक्ति 26 दिसंबर – 23 तक करना अनिवार्य होगा।

By kgnews

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