बिलासपुर. कोर्ट ने नशे के सौदागर को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना पटाने की सजा सुनाई है. 22 जून 2023 को सिविल लाइन थाना के एएसआई राजेश्वरधर दीवान को सूचना मिली कुदूदण्ड गायत्री मंदिर के पास हरिकृष्ण प्रधान के किराए के मकान में रहने वाला धन्नू उर्फ गुरूदयाल कश्यप नशीले इंजेक्शन की बिक्री कर रहा है. उन्होंने मौके पर दबिश देकर धन्नू को पकड़कर 6400 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किया था. जिसकी कीमत 1 लाख 75 हजार 500 रुपए थी.

एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी युवक को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी धन्नू उर्फ गुरूदयाल कश्यप को 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना पटाने की सजा सुनाई है.

By kgnews

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