बीजापुर । कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, के मार्गदर्शन में जिले में बाल संरक्षण के विभिन्न विषयों की जानकारी स्कूल, आश्रम, पोटाकेबिन, कॉलेजों एवं पंचायत प्रतिनिधि के बीच किया जा रहा है, ताकि बच्चों के संरक्षण संबंधित मुददो, विषयो पर जागरूक हो सके।

इस दौरान विकासखण्ड भैरमगढ़ के सभी वार्डो में भ्रमण कर वार्ड स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एक युद्ध नशे के विरूद्ध पोषण भी पढ़ाई भी, बाल विवाह मुक्त बीजापुर, सड़क पर रहने वाले बच्चे, अपशिष्ट सग्रांहक, बाल भिक्षावृति से लिप्त बच्चे, बालश्रम में लिप्त बच्चों का चिन्हांकन हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान सभी होटल, दुकानों, ढाबा, वाहन गैरेजों एवं वार्ड स्तर पर लोगों को पॉक्सो एक्ट मे बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए प्रावधान दिये गये है बच्चों को गलत तरीके से घूरना, पीछा करना, रास्ता रोकना, गलत तरीके से छूना, अपराध है किशोर न्याय अधिनियम में बच्चों को नशे बचाने के लिए प्रावधान दिया गया है यदि कोई बच्चें को नशा कराता है या नशे का समान बेचता है उसे 1 लाख रूपये जुर्माना व 2 वर्ष का सजा का प्रावधान है।

चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 के संबंध में जागरूक किया जा रहा है अभियान के दौरान साइबर क्राईम और एक युद्ध नशे के विद्ध के तहत बच्चो को जागरूक किया जा रहा है बच्चों को बाल विवाह मुक्त बीजापुर बनाने के लिए शपथ भी दिलाया जा रहा है।

लैंगिक अपराध के खिलाफ दण्ड का प्रावधान- बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा दण्ड के प्रावधान किये गये है। इस अधिनियम की धारा 13,14,15 के अंतर्गत अशलील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग करना अपराध घोषित करते हुए उसके लिए दण्ड के प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रति अपराधों को करने के लिए किसी को उकसाना या प्रेरित करना भी दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है इन मामलों मे दोषी को कड़ी सजा दी जाती है।

गोपीनियता भी बरती जायेगी- इस प्रकार के मामलो में गोपीनियता भी बरती जायेगी अगर कोई लैंगिक अपराध सामना करता है तो उसका नाम व पहचान छुपाई जायेगी। वही दोषी को दोष सिद्ध होने की स्थिति में कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी। प्रचार-प्रसार राहुल कौशिक जिला बाल संरक्षण अधिकारी, शीला भारद्वाज जिला महिला संरक्षण अधिकारी, नवीन मिश्रा संस्थागत देखरेख संरक्षण, सुनीता तामडी केंद्र प्रशासक, अविनाश नायक, महेंद्र कश्यप, राजेश मंडे, कुसुमलता, रंजीता, पुष्पा, सतीश,संदीप चिडेम, राजकुमार निषाद सामाजिक कार्यकर्ता, महेंद्र यादव, द्वारा जानकारी दी गई है।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *