तखतपुर. नाले की जमीन को पाटकर अवैध कब्जा करना एक रसूखदार को भारी पड़ गया. इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नायब तहसीलदार ने रसूखदार कब्जाधारी के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया है. साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. यह मामला मामला तखतपुर तहसील के नगोइ पंचायत का है.
बता दें कि रसूखदार ने लगभग एक एकड़ में कब्जाकर बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया था. तीन दिवस के भीतर अवैध कब्जा स्वत: नहीं हटाने पर नायब तहसीलदार ने बेदखली का आदेश जारी किया है. वहीं इस मामले में पटवारी पर पहले ही निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है.
बता दें कि इस तरह के लगातार मामले आते जा रहे हैं. इससे पहले भी तखतपुर अनुभाग के बहुत चर्चित गोखले नाला का भी ममला सामने आया था, जिसमें पटवारी और अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर विनायक प्लाजा के बिल्डर ने लगभग 22 डिसमिल जमीन गोखले नाला को पाठ कर आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाया लिया है. हालांकि, इस मामले में भी एसडीएम ने नोटिस जारी किया था, जिस पर बिल्डर के तरफ से जवाब पेश किया गया है, लेकिन वह जवाब भी ऐसा है कि राजस्व अधिकारियों के आंख में धूल झोंकने के बराबर है.
संजय गांधी थर्मल पॉवर स्टेशन का शिखर प्रदर्शन: यूनिट-3 ने लगातार 100 दिन बिजली उत्पादन…
मध्यप्रदेश 7.63 लाख से अधिक बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण कर देश के शीर्ष राज्यों में…
इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक बेहद…
भोपाल मध्य प्रदेश विद्युत विभाग ने जबलपुर में बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी खुशखबरी दी…
सूरजपुर/ रायपुर. प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन तथा प्रधान मुख्य…
रायपुर. उप मुख्यमंत्री अरुण साव किरंदुल में तहसील साहू संघ द्वारा आयोजित कर्मा महोत्सव, नवीन…