नारायणपुर। प्रभारी खाद्य अधिकारी मोहम्मद अलाउद्दीन खान और सहायक खाद्य अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा द्वारा मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स बखरूपारा तथा मेसर्स दिनू देवांगन महावीर चौक बुधवारी बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स बखरूपारा के दुकान परिसर में 1.50 क्विंटल एफआरके चांवल प्रथम दृष्ट्या सर्वाजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित चांवल तथा पौष्टिक आहार (स्वादिष्ट चना) 3.50 क्विंटल संग्रहित एवं भण्डारित मिला।

इसी प्रकार मेसर्स दीनू देवांगन महावीर चौक, बुधवारी बाजार के दुकान में 17.0 क्विंटल एफआरके चांवल संग्रहित मिला। उक्त दोनो फर्मों के प्रोपराईटर, प्रबंधक द्वारा जांच समय वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने तथा उक्त खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली तहत एफआरके चावल प्रथम दृष्टया पाये जाने के कारण तथा पौष्टिक आहार (स्वादिष्ट चना) अनुसूचित क्षेत्रों को शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में वितरित होने और संबधित व्यापारी के पास कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने के कारण 150 क्वींटल एफआरके चांवल तथा 3.50 क्विंटल चना जांच मौके पर उपस्थित मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स के त्रिलोकी जयसवाल से जप्त कर आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु उन्हीं के सुपुर्दगी में दिया गया। इसी प्रकार 17.0 क्विंटल एफआरके चांवल मेसर्स दीनू देवांगन महावीर चौक बुधवारी बाजार से जप्त कर आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री दीनू देवांगन की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त अनियमितताएं छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंण्डिका 5 (29) का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 317 के अंतर्गत दण्डनीय है। प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों में वितरित खाद्यान्न की खरीदी बिकी दोनो ही अवैध है। भविष्य में किसी भी हितग्राही द्वारा पी०डी०एस खाद्यान्न का उठाव कर खुले बाजार में बिकी करते तथा विकी व्यापारी, दुकानदार द्वारा खरीदी करते पाए जाने पर दोनो के उपर कार्यवाही की जाएगी तथा परिवहन हेतु प्रयोग वाहन को भी जप्त कर राजसात की कार्यवाही की जाएगी। भविष्य में भी खाद्य विभाग के टीम द्वारा कार्यवाही जारी रखते हुए दबिश दी जाएगी।

By kgnews

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