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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार बिना अधिभार सम्पतिकर की अदायगी 30 अप्रैल 2026 तक करने की छूट सभी सम्पतिकरदाता नागरिकों को प्रदान की गयी है. रायपुर नगर पालिक निगम के राजस्व विभाग द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर के सभी बड़े बकायादारों को एक बार पुनः अवगत करवाया गया है कि सम्पूर्ण बकाया राशि नगर निगम राजस्व विभाग अदा नहीं किये जाने पर सम्बंधित बड़े बकायादारों पर कुर्की और सीलबंदी करने की नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी. कार्यवाही की परेशानी और तनाव से बचने सम्बंधित बड़े बकायादार रायपुर नगर निगम राजस्व विभाग को अपना देय सम्पूर्ण बकाया तत्काल अदा कर देवें.

नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम रायपुर के सभी जोन कमिश्नरों द्वारा समस्त 70 वार्डों के पूर्ण व्यवसायिक, पूर्ण आवासीय और मिश्रित कुल 20153 बकायेदारों को अंतिम नोटिस अगले तीन दिनों में अपना सम्पूर्ण बकाया नगर निगम राजस्व विभाग को अदा करने जारी की है. अंतिम नोटिस के बाद भी नगर निगम को बकाया राशि अदा नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बंधित बकायेदारों पर नल विच्छेद, सीलबंदी, कुर्की की कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है.

रायपुर नगर पालिक निगम राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 को देय सम्पतिकर अब तक अदा नहीं करने वाले सम्बंधित 31076 सनहाल सम्पतिकरदाताओं से बिना अधिभार देय अंतिम तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक अपना देय सम्पतिकर नगर निगम को अदा करने और 1 अप्रैल 2026 से प्रस्तावित नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार से राजस्व वसूली की कार्रवाई के तनाव और परेशानी से सुरक्षित रहने की अपील की गयी है. बिना अधिभार नियत अंतिम देय तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक बिना अधिभार करों की अदायगी नहीं किये जाने पर नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार सहित बकाया राजस्व की वसूली की नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की परेशानी के तनाव और परेशानी से बचें.

नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और समस्त सदर काउंटर में दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक सम्पतिकरदाता नागरिक जोन कार्यालय जाकर अपनी सुविधा अनुसार अपना देय सम्पूर्ण सम्पतिकर अदा कर सकते हैँ. इसके साथ ही नगर पालिक निगम रायपुर के मोर रायपुर एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और ऑनलाइन लिंक https://mcraipur.in/ से ऑनलाइन सम्पतिकर भुगतान की सुविधा की उपलब्धता है. जिससे कोई भी सम्पतिकरदाता नागरिक अपने सम्पतिकर सहित सभी निगम करों का घर बैठे एक क्लिक पर आसानी से बिना अधिभार देय अंतिम नियत तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक नगर निगम राजस्व विभाग को अपनी सुविधा अनुसार भुगतान कर सकता है. रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी 10 जोनों के समस्त 70 वार्डों के रहवासी सम्पति करदाता नागरिकों को इस सहज और सरल प्रशासनिक जनसुविधा का पूर्ण वांछित लाभ अधिकाधिक संख्या में अवश्य प्राप्त करना चाहिए..

By kgnews

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