नारायणपुर । राज्य शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2024 को मोहर्रम के अवसर पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर बिपिन मांझी द्वारा मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखे जाने के लिए आदेशित किया गया है। वहीं उक्त दिवस पर किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा के विक्रय एवं चौर्यनयन न होने पाये, इस ओर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार शिशु संरक्षण माह 19 जुलाई से 23 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा, जिस हेतु कलेक्टर श्री बिपिन मांझी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर टास्क फोर्स की बैठक 16 जुलाई दिन मंगलवार को दोपहर 01 बजे से कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित किया गया है। उक्त बैठक में संबंधित अधिकारियों को समय पर उपस्थित होने निर्देशित किया गया है।

By kgnews

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