रायपुर। छत्तीसगढ़ में नदी.नालों में रेत खदानों से रेत के उत्खनन और परिवहन पर अब प्रतिबंध लग गया हैण् रेत खदानें अब 15 अक्टूबर के बाद ही चालू हो पाएंगीण् अगले चार महीने तक रेत कारोबारियों की मनमानी चलेगी और आम उपभोक्ताओं को मकान या अन्य निर्माण कार्यों के लिए महंगे दाम पर रेत मिलेगीण्

मानूसन को देखते हुए कुछ अनुज्ञप्तिधारियों ने लाइसेंस लेकर कई स्थानों पर रेत का भंडारण कर लिया हैण् वहींए कई स्थानों पर रेत के अवैध भंडारण की शिकायतें भी मिल रही हैंण् खनिज साधन विभाग के अनुसार वर्षाकाल में नदी.नालों में रेत उत्खनन 10 जून से 15 अक्टूबर तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में वर्षाकाल में नदियों में खनन संक्रियाओं को प्रतिबंधित किया गया है. इसके मद्देनजर प्रदेश में भौमिकी व खनिकर्म संचालनालय द्वारा सभी कलेक्टरों व खनिज अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. पर्यावरण स्वीकृत रेत खदानों में भी रेत उत्खनन व परिवहन का कार्य 15 अक्टूबर के बाद ही चालू हो सकेगा. कुछ रेत खदानें पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने के कारण पहले से ही बंद हैं. इसके बाजवूद नदी-नालों से रेत के अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं.

By kgnews

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