एमसीबी/समाज कल्याण विभाग मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के द्वारा चिरमिरी क्षेत्र में 15 बिस्तरीय एकीकृत पुनर्वास केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र) के संचालन हेतु समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं, निजी चिकित्सालयों अथवा शासकीय चिकित्सालयों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। इच्छुक संस्था या फर्म कार्यालय सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग, मनेन्द्रगढ़, स्वामी आत्मानंद स्कूल के पास, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़) में 15 फरवरी 2026 को सायं 5.00 बजे तक उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।


आवेदन हेतु यह अनिवार्य किया गया है कि संस्था या फर्म के पास समाज कल्याण विभाग की जीवित विभागीय मान्यता हो तथा शासकीय अथवा शासन से संबंधित निकायों के लिए आवासीय संस्था संचालन का न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव हो। आवेदक संस्था को विगत तीन वर्षों की सीए द्वारा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। संस्था के पास संचालन हेतु स्वयं का भवन होना आवश्यक है, जबकि किराये के भवन की स्थिति में किरायानामा, भवन के क्षेत्र की जानकारी एवं फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त संस्था का पंजीयन, नियमावली एवं विभागीय मान्यता से संबंधित दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।


चयनित संस्था को कार्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुदान प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। नशा मुक्ति केन्द्र के संचालन के दौरान समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, हितग्राहियों की उपस्थिति, परिसर की स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी। कार्यक्रम का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य रहेगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर विभाग द्वारा जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की जा सकेगी।


स्वैच्छिक संस्थाओं को आवर्ती व्यय के लिए 90 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय के लिए 70 प्रतिशत तक अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा, जबकि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान राशि समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात ही देय होगी। अंतिम चयन का निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा, जो सर्वमान्य होगा।


आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर बंद लिफाफे में जमा करना होगा, जिस पर स्पष्ट रूप से नशा मुक्ति केन्द्र संचालन हेतु आवेदन, संस्था का नाम, पूर्ण पता एवं मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

By kgnews

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