उत्तर बस्तर कांकेर, कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार आगामी त्यौहारी सीजन को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में संचालित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण किया जा रहा है तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जा रही है। खाद्य प्रतिष्ठानों पर 32 हजार रुपए अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है।
इसमें अमानक विक्रय पर कापसी के मिठाई दुकान को 11 हजार रूपए एवं बिना खाद्य लाइसेंस पंजीयन के खाद्य व्यापार करने और अस्वस्थकर दशाओं पर खाद्य विनिर्माण पर अन्य दो खाद्य कारोबारकर्ता को 21 हजार रूपए का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा पनीर के तीन नमूने तथा खोवा-पेड़ा अमानक पाए जाने पर मसाला विनिर्माता कंपनी संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है।
इस आशय की जानकारी देते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन कांकेर के अभिहित अधिकारी सुष्मित देवांगन ने बताया कि जिले में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से निरंतर खाद्य नमूना भी संकलित किया जा रहा है। इस दौरान दाल के विभिन्न प्रतिष्ठानों से पांच नमूने एवं मैदा, आटा, दलिया, तेल सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्हांेने बताया कि जिले के 04 खाद्य कारोबार कर्ताओं को सुधार हेतु इंप्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया गया है एवं समय-सीमा के भीतर अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।
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