छत्तीसगढ़

CG : ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित

धमतरी लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा करने के साथ ही जिले में आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाना अथवा चलवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है और चुनाव पक्रिया समाप्त होने तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।

सभी राजनैतिक दल उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिये लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हैं। इन लाउडस्पीकरों का प्रयोग न केवल स्थाई मंच से होता है बल्कि वाहनों जैसे- ट्रक, टेम्पों, कारें, टैक्सियों, वेन, तिपहिया, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि पर होते है। ये वाहन सभी सड़कों, गलियों, उप गलियों पर चलते है और गांवों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में भी बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते है। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और आम जनता की शांति व प्रशांति में बहुत बाधा उत्पन्न होती हैं। लाउडस्पीकरों की ऊंची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती है और चूंकि लाउडस्पीकर पर बहुत सुबह शोरगुल करना शुरू कर देते हैं और पूरा दिन इससे वृद्ध, दुर्बल और बीमार चाहे वे किसी भी संस्था, अस्पताल आदि में हो या घर में हो, उन्हें बहुत बेचैनी होती है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गांधी ने कहा कि निर्वाचन अवधि में लाउडस्पीकरों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि लाउडस्पीकर निर्वाचन प्रचार के एवं जनसमूह संप्रेषण के साधनों में से एक साधन है, लेकिन इसके साथ-साथ विषम समय एवं विषम स्थान पर लाउडस्पीकर के अविवेक पूर्ण तथा ऊंचे स्वरों पर अव्यवहारिक प्रयोग जिसकी शांति एवं अशांति पर कुप्रभाव पडता हो एवं सामान्यतः जनसामान्य एवं विशेषतः रोगियों एवं विद्यार्थी समुदाय की बेचैनी का कारण हो, की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चुनावी सभा, रैली, सभी प्रकार के वाहन पर चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंकों, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रसार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में ही चलाये जायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।

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