महासमुंद। जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने आगामी आदेश तक के लिए नलकूप खनन पर कलेक्टर प्रभात मलिक ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। आगामी आदेश तक सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय, अर्द्धशासकीय, नगरीय निकायों को पेयजल के लिए अपने क्षेत्राधिकारी सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
परन्तु निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। संबंधित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नगरीय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा एवं सरायपाली से अनुमति लेनी होगी। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन कराते पाए जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
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