रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन-2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ), होटल बारों (एफ.एल.-3)तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (दिनांक 5 मई 2024 को सायं 5.00 बजे)से लेकर 7 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
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