दुर्ग । कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार सी.एम.पोर्टल हेल्प लाईन नम्बर 1076 में प्राप्त शिकायत अनुसार विगत 21 जुलाई 2026 को आबकारी विभाग वृत-दुर्ग आंतरिक उत्तर के द्वारा रात्रि 8ः00 बजे त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी जितेन्द्र गायकवाड़ निवासी अंजोरा ढाबा द्वारा 42 नग देशी मदिरा मसाला पाव (180 एम.एल.) कुल मात्रा 07.560 बल्क लीटर (बाजार मूल्य 4200 रुपये) मदिरा का परिवहन करते पाए जाने पर उक्त मदिरा को जब्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया हैं। बिना परमिट के आरोपी के कब्जे से 42 नग देशी मदिरा मसाला पाव (180 एम.एल.) पाए जाने एवं आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) का उल्लघंन किये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। इस प्रकरण की विवेचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी, सुशीला साहू द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण में आबकारी उप निरीक्षक रोहित वर्मा, आबकारी मुख्य आरक्षक अशोक वर्मा आबकारी आरक्षक रवि शंकर एवं चंद्रेश्वर मरकाम, ड्राइवर धनराज खरे का योगदान रहा।
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