महासमुंद, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार कुछ सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालक श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों में श्रमिकों के पंजीयन व योजना आवेदन के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक राशि वसूल किया जा रहा हैं। निर्धारित शुल्क के अनुसार श्रमिक पंजीयन हेतु 30 रुपए तथा योजना आवेदन हेतु 20 रुपए निर्धारित है। इसके बावजूद कुछ सीएससी संचालकों द्वारा पंजीयन/आवेदन योजना करने के लिए श्रमिकों से 1000 से 1500 रुपए तक लिया जा रहा है।
श्रम पदाधिकारी ने निर्देशानुसार जिले के सभी सीएससी केंद्रों पर शुल्क संबंधी सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने और श्रमिकों से केवल निर्धारित राशि लिए जाने निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित राशि से अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध यथोचित जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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