छत्तीसगढ़

CGPSC ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आदेश को मानने से किया मना

हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से मामला सामने आया है जिसमें लोक सेवा आयोग में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आदेश को मानने से मना कर दिया है। मामला छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर) परीक्षा 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा का है जिसमें अभ्यर्थी कुमारी मासुम राठौर ने परीक्षा में प्राप्त अपने अंक, कटऑफ अंक, ओ.एम.आर. शीट, संशोधीत मॉडल उत्तर की मांग करते हुए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लोक सेवा आयोग में किया था, जिससे लोक सेवा आयोग ने यह कहकर खारिज कर दिया की परीक्षा प्रक्रिया अभी लंबित है। इस आदेश के विरूद्ध अभ्यर्थी ने पहले प्रथम अपील करी जिस पर लोक सेवा आयोग द्वारा कोई आदेश पारीत नहीं किया गया जिसे लेकर अभ्यर्थी ने राज्य सूचना आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ में द्वितीय अपील करी । राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश 21.11. 2023 को लोक सेवा आयोग को 7 दिवस के अंदर अभ्यर्थी को वांछित जानकारी प्रदान करने का आदेश पारित किया। इस फैलसे के बाद अभ्यर्थी ने 23.11.2023 को पुनः लोक सेवा आयोग में आवेदन किया जिस पर राज्य सूचना आयोग के द्वारा पारित आदेश के तहत जानकारी मांगी गई। अभ्यर्थी के उक्त आवेदन पर लोक सेवा आयोग ने 28.11.2023 को यह जवाब दिया कि लोक सेवा आयोग इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करेगा। अतः वांछित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।

गौरतलब है कि लोक सेवा आयोग में 28.11.2023 तक माननीय उच्च न्यायालय में न कोई रिट दायर करी थी और न ही उक्त आदेश पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त किया था। इस तरह लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों की आयोजित की जा रही परीक्षा की जानकारियां मनमुताबिक गुप्त रख रहे हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित राज्य सूचना आयोग के आदेशो को मानने से भी मना कर रहे है। उक्त मामले में कुमारी मासुम राठौर के रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने का आदेश किया है।

बड़ा सवाल यह है कि बिना किसी आधार के लोक सेवा आयोग किस आदेश को मानने से कैसे मना कर सकता है? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का यह रवैया परीक्षा परिणाम में संदेह भी उत्पन्न करता है। इस बात का क्या आश्वासन है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भी लोक सेवा आयोग मानने से मना ना कर दे।

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