इंदौर
 आवासीय अनुमति के विपरीत इमारत का व्यवसायिक उपयोग करने एवं बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के इमारत का उपयोग करने पर निगम ने दो कालोनाइजर पर कार्रवाई की। निगमायुक्त ने पशुपतिनाथ बिल्डकान एवं श्री एसबीएम बिल्डकान 5-5 लाख की बैंक गारंटी राजसात करने के साथ उनके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र व लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की। अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि मेसर्स पशुपतिनाथ बिल्डकान को निगम ने प्राधिकरण की आर.सी.एम. स्कीम नंबर 140 सेक्टर- सी के भूखण्ड क्रमांक 7 पर 30 मीटर ऊंचाई की इमारत बनाने की अनुमति दी थी।

कॉलोनाइजर को आवासीय सह व्यवसायिक निर्माण की अनुमति दी गई थी। ऑटोकेड ड्राईंग का परिसीलन करने पर पाया गया कि कॉलोनाइजर ने ऊपरी तलों पर आवासीय यूनिट में रूम, ड्राईंग रूम, किचन के स्थान पर स्टूड़ियो के नाम से जीरो लेयर के अंतर्गत अंकित कर प्रस्तुत किया गया है, जबकि निगम द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में स्पष्ट उल्लेख है कि स्वीकृत मानचित्र में यदि जीरो लेयर अंकित पाया जाता है, तो अस्वीकृत माना जावेगा। इस संबंध में निगम द्वारा कॉलोनाइजर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसके स्पष्टीकरण में पशुपतिनाथ बिल्डकॉन उल्लेखित स्टूडियो के नाम से जो स्वीकृति ली गई है, वह पूर्णता आवासीय उपयोग के उद्देश्य से ली गई थी।

By kgnews

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