भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिला प्रशासन ने खुले में मांस की बिक्री और हाई स्पीड पर लाउड स्पीकर- डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब इस मामले में एक बार फिर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इस बार की कार्रवाई पहले जैसी नहीं, बल्कि बेहद सख्त होने वाली है। बल्कि, अब चालान के बजाए सीधे एफआईआर दर्ज होगी। प्रशासनिक अफसरों के साथ नगर निगम समेत संबंधित विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को एक बार फिर से शहर में इनकी मॉनिटरिंग लिए कहा गया।

 कलेक्ट्रेट में हुई समय सीमा प्रकरणों की बैठक के दौरान एडीएम सिद्धार्थ जैन ने इसके निर्देश दिए। मांस विक्रय और डीजे को लेकर मौजूदा मोहन सरकार ने अपने कार्यभार ग्रहण के तुरंत बाद ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू की थी। तब खुले में मांस विक्रय पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई थी। कई धार्मिक स्थलों तक से लाउड स्पीकर उतरवाए गए थे। लेकिन, अब एक बार फिर अब फिर से इसकी जांच व कार्रवाई होगी।

ये निर्देश हुए जारी
बता दें कि, सभी विभागों को खुले में मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए है। ऐसे में अभियान चलाकर खुले में मांस बेचने वालों, लाउडस्पीकर और डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रदेश की मोहन सरकार ने सबसे पहले फैसला खुले में मांस, लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर ही लिया था। कमांडर निर्देश पर अभियान चलाकर करीब 600 लाउडस्पीकर हटाए गए थे। 400 धार्मिक स्थलों से स्पीकर की आवाज कम की गई थी और तय डेसीबल में ही लाऊड स्पीकर बजाने के निर्देश दिए गए हैं।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *