CG : अवैध संबंध के शक में परिवार पर जानलेवा हमला, मां की हत्या और 6 घायल ...

राजनांदगांव, शंकरपुर मैदान में युवक की टंगिया से वार कर हत्या कर करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें दो आरोपी सगे भाई हैं। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल ने उक्त फैसला सुनाया है।

घटना अप्रैल 2024 में हुई थी। लोक अभियोजक राजेश खांडेकर व अतिरिक्त लोक अभियोजक​ विनोद कुमार बाजपेयी ने बताया​ कि घटना वाली रात आरोपी शैलेंद्र उर्फ बादी सोनी, अविनाश उर्फ राधे गजभिए और उसका भाई अविकल उर्फ छोटू ग​जभिए रात करीब 9 बजे शंकरपुर मैदान में शराब पी रहे थे।

इसी दौरान पास ही शराब पी रहे प्रदीप और महेश उर्फ छोटू साहू से सिगरेट मांगने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान आरोपियों ने महेश उर्फ छोटू पर टंगिया से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। चिखली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया था। मामले की सुनवाई पूरी होने और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश सिद्धा​​र्थ अग्रवाल ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By kgnews

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