राजनांदगांव, एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100 प्रतिशत ई-केवाईसी की कार्रवाई तत्काल पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए सभी राशनकार्ड हितग्राहियों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है।

राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध ई-पॉस मशीन से नि:शुल्क ई-केवाईसी किया जा रहा है।

राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी पूर्ण किया जाएगा।

जिले में कुल 496 शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित हैं। कुल 2 लाख 60 हजार 12 राशनकार्ड प्रचलित है। प्रचलित राशनकार्ड में सदस्य के रूप में दर्ज 9 लाख 57 हजार 215 हितग्राहियों में से अब तक 8 लाख 42 हजार 987 हितग्राहियों द्वारा अपने उचित मूल्य दुकान में जाकर ई-केवाईसी का कार्य करा लिया गया है। जिले के शेष राशन कार्ड हितग्राहियों से राशनकार्ड में ई-केवाईसी सभी सदस्यों के आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर ई-पॉस मशीन के माध्यम से तथा फेस ई-केवाईसी एप्प के माध्यम से ई-केवाईसी कराने की अपील की गई है।

By kgnews

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