जबलपुर
हाई कोर्ट के पूर्व आदेश-निर्देश के पालन में शासन-प्रशासन की ओर से अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में साफ किया गया है कि जबलपुर के लेमा गार्डन में निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी आवासों को ताबड़तोड़ कार्रवाई के जरिए अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। साथ ही नए सिरे से वास्तविक हितग्राहियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व पार्षद मुरली दुबे की ओर से इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता नितेश दुबे ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा था। बहस के दौरान हाई कोर्ट को अवगत कराया गया था कि जबलपुर के गोहलपुर अंतर्गत लेमा गार्डन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम की निगरानी मेें 434 आवासों का निर्माण कराया गया था। इन्हें गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को आवंटित किया जाना था। नगर निगम को 1160 आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी 1160 लोगों ने 40-40 हजार रुपये जमा किए थे। लेकिन उन हितग्राहियों को आवास आवंटन होता, इससे पूर्व ही स्थानीय राजनीतिक दबाव के जरिये अवैध तरीके से आवासों पर मनमाने कब्जे कर लिए गए।मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरूषेंद्र कौरव की युगलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *