सिवनी
महेंद्र सनोडिया की रिपोर्ट बरघाट ब्लाक के पोनियां ग्राम के एक परिवार को एंबुलेंस नहीं मिलने पर एक किशोर की मौत हो जाने के मामले की सुनवाई एक जन उपयोगी लोक अदालत ने सोमवार को एक फैसला सुनाया पीठाधीन अधिकारी एवं न्यायाधीश विकास शर्मा ने अपने फैसले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिवनी,बी एम ओ बरघाट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बरघाट एवं १०८ एंबुलेंस संचालक प्रायवेट कंपनी को फैसले दिनांक से३० दिन के अंदर मृतक के परिजनों को १४ लाख रुपए क्षतिपूर्ती राशि के साथ ६ प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

ज्ञात समाचार अनुसार पोनियां ग्राम के किशोर की एंबुलेंस नहीं मिलने पर अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई थी।जिसकी सुनवाई जन उपयोगी लोक अदालत में हुई जहा पर चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण किशोर की मौत का जिम्मेदार माना और इस तरह का फैसला सुनाया गया।

By kgnews

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