इंदौर
 दूसरी कक्षा के बालक से गंदी हरकत करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि दुष्कर्मी के साथ उदारता दिखाई तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सुनवाई के दौरान बालक बयान से पलट गया था, बावजूद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर उक्त सजा सुनाई। पीड़ित को प्रतिकर राशि 40 हजार रुपये दिलवाने की अनुशंसा भी की।

23 दिसंबर 2022 को पीड़ित बालक स्वजन के साथ चंदन नगर पुलिस थाने पहुंचा। उसने कहा कि आरोपित मोहम्मद सोहेल निवासी इंदौर ने गलत हरकत की। फिर कहा-जान से मार देगा। विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए मोहम्मद सोहेल को 20 वर्ष कठोर कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने की थी।

नाबालिग से दुष्कृत्य के दोषी को आजीवन कैद

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास सुनाया है। साथ ही पीड़िता को प्रतिकर राशि दो लाख रुपये दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है। 14 दिसंबर 2021 को बाल कल्याण समिति ने पुलिस को सूचना दी थी कि नौलखा निवासी पीड़िता से दुष्कर्म हुआ है।

पीड़िता ने बताया कि जब मां काम से बाहर जाती है, तब सोनू उसे व छोटी बहन को बुलाता है और उससे गलत काम करता है। दोनों को जान से मारने की धमकी भी देता था। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सविता जडिया ने आरोपित सोनू करोसिया को आजीवन सश्रम कारावास व 4500 रुपये अर्थदंड सुनाया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मीणा ने की।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *