छत्तीसगढ़

राजनांदगांव : कानूनी संरक्षण वाले तोते व अन्य पक्षियों की खरीदी-बिक्री पर एक्शन लेगा विभाग

राजनांदगांव। प्रदेश में कानूनी संरक्षण मिले दुर्लभ एवं सामान्य प्रजाति के तोते सहित अन्य पक्षियों का शिकार, तस्करी और खरीदी-बिक्री करने वालों के खिलाफ वन विभाग एक्शन लेगा। प्रदेश में लगातार मिल रही ऐसी शिकायतों को ध्यान में रख प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ शासन ने सभी डीएफओ को ऐसे में मामले में कार्रवाई करने आदेश जारी किया है। आदेश जारी होने के बाद वन अमला अलर्ट है। तोते सहित अन्य पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने यह पहल की गई है। तोते और अन्य पक्षियों का प्रदेश में शिकार, तस्करी के अलावा धड़ल्ले से खरीदी-बिक्री पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, स्थानीय संस्थाओं ने वन विभाग से पक्षियों के सरंक्षण की मांग की थी। वन अमले को अपने सर्किल में तोते एवं अन्य पक्षी जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं मई-2022 की अनुसूची में है तथा जिसकी खरीदी एवं बिक्री, पालन पर पूर्ण प्रतिबंध है उनकी खरीदी-बिक्री पर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। आदेश के बाद विभागीय अमला ऐसे करने वालों की तलाश में जुटा है। तोते एवं अन्य पक्षियों को घरों में पालना एवं खरीदी-बिक्री वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसमें जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है। वन अमले को इसका प्रचार करने लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं दिखने पर राज्य शासन द्वारा अफसरों को इस आदेश का पालन करने दोबारा निर्देशित किया। ऐसे मामले की टोल फ्री नंबर में शिकायत की जा सकती है। वनमंडल, वृत्त स्तरीय उड़नदस्ता शहरों, ग्रामीण में निगरानी करेगा। तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षी, वन्यजीवों को निकटतम शासकीय चिड़ियाघर में सौंपने कहा गया है।

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