राजनांदगांव : बकायेदार बीपीएल, घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मौका…

राजनांदगांव , सालों से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले बकायादार बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी सेटलमेंट का अवसर देगी। 12 मार्च को बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का शुभारंभ किया गया है।

योजना के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने सालों से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया, कंपनी ने उनका कनेक्शन कट कर दिया है ऐसे बकायादारों को बकाया बिजली बिलों के मूल और अधिकार सरचार्ज राशि में छूट का लाभ मिलेगा। उनके बंद पड़े पुराने मीटर, कनेक्शनों को दोबारा शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने निर्णय लिया है। निष्क्रिय कृषि स्थायी एवं अस्थायी श्रेणी उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत छूट तथा 1 वर्ष से 5 वर्ष तक अवधि के सक्रिय बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि एवं अधिभार राशि के किश्तों में भुगतान करने पर छुट की सुविधा मिलेगी।

प्रदेश में बिजली बिल भुगतान समाधान योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 मार्च को रायपुर से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव एवं एमडी भींमसिंह कंवर की मौजूदगी में योजना का शुभारंभ किया। यह योजना मुख्य रूप से प्रदेश के निम्न दाब घरेलू, बीपीएल, कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं के लिए है, जो लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए और बकाया राशि के बोझ तले सालों से दबे हुए हैं। प्रेरित करने पर मीटर वाचकों को प्रोत्साहन राशि देंगे। योजना 30 जून तक रहेगी।

2023 के पूर्व से निष्क्रिय भी योजना में शामिल योजना से 31 मार्च 2023 के पूर्व निष्क्रिय बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निष्क्रिय घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निष्क्रिय कृषि स्थायी एवं अस्थायी श्रेणी उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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