राजनांदगांव शराब पीने को लेकर हुए विवाद में अपने ही साथी की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया है। मामला मई 2022 का है। ग्राम साल्हे में बोरवेल्स मशीन की गाड़ी बोर खनन के लिए पहुंची थी। जहां रात में खनन के बाद पुनीत राम सलामे अन्य मजूदरों के साथ खाना खाने के दौरान शराब पी रहा था, इसी दौरान पुनीत राम का मजदूर सड़मुख सुंदरम से विवाद हो गया। शराब पीने को लेकर हुए विवाद में आरोपी सड़मुख सुंदरम ने पुनीत राम सलामे पर भारी पत्थर पटकर उसकी हत्या कर दी।
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