कोरिया, 05 जुलाई 2023

अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय निगम के माध्यम से ट्रेक्टर ट्राली, पैसेंजर व्हीकल, गुडस कैरियर, स्माल बिजनेस (ईकाइ लागत 1 लाख), स्माल बिजनेस (ईकाइ लागत 2 लाख), स्माल बिजनेस (ईकाइ लागत 3 लाख) महिला सशक्तिकरण (ईकाइ लागत 2 लाख) एवं बैंक प्रवर्तित आदिवासी स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति) एवं अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति) हेतु जिले के बेरोजगार एवं जिले के इच्छुक आवेदकों से 15 जुलाई 2023 तक आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।
जिले में संचालित उक्त योजनाओं से अनुसूचित जनजाति वर्ग के न्यूनतम 18 व अधिकतम 50 वर्ष तक के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है। जिले के मूल निवासी हितग्राही जिसकी वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक आवेदक की जन्म तिथि हेतु स्कूल का अंकसूची एवं आवेदक पढ़ा लिखा हो साथ ही आवेदक के पास जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही उनका मतदाता परिचय पत्र  होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में किसी भी बैंक/शासकीय संस्था अथवा अर्द्वशासकीय संस्था से ऋण अनुदान का लाभ न लिया हों अथवा बकाया नहीं होने का नो डयूज प्रमाण देना होगा, आवेदक निर्धारित अंशराशि जमा करने में सक्षम हो तथा आवेदक द्वारा ऋण के एवज में सक्षम जमानतदार, शासकीय अथवा अर्द्वशासकीय कृषि भूमि वाले को देना होगा। पात्रता रखने वाले जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार एवं इच्छुक आवेदकांे से निर्धारित आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से भरकर वांछित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति के साथ इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय के परिसर में स्थित द्वितीय तल के कक्ष क्रमांक 63 में जिला अंत्यावसायी कार्यालय से कार्यालयीन समय पर संपर्क कर  सकते है।

By kgnews

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