छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी 20 साल कैद की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की को उसके घर से 31 अक्टूबर 2022 को दोषी अगवाकर ले गया था। कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई एडीजे मधु तिवारी की कोर्ट में हुई। कोर्ट में 11 गवाहों के बयान कराए गए।
इस विशेष प्रकरण में सुनवाई करते हुए एडीजे मधु तिवारी ने दोषी मनीष कुमार यादव (20 वर्ष) पिता रामकुमार यादव, निवासी ग्राम गुड़ी चौक चिचोली, थाना पलारी, जिला बलौदाबाजार (छग) को बीस वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक बेमेतरा सतीश वर्मा ने पैरवी की। सतीश वर्मा ने बताया कि मामला जिले के बेरला थाना क्षेत्र का है। छह नवंबर 2022 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 31 अक्टूबर 2022 को उनकी नाबालिग लड़की अपने घर पर थी। परिवार के लोग काम करने ईंट भट्टा गए थे।
वापस घर आए तो लड़की घर पर नहीं थी। आसपास खोजबीन की, लेकिन लड़की का पता नहीं चला। इसके बाद थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस की जांच शुरू हुई। पुलिस ने आठ नवंबर 2022 को दोषी मनीष कुमार यादव के कब्जे से लड़की को बरामद किया। पुलिस ने दोषी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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