राजनांदगांव| अंबागढ़ चौकी के पांगरी में 22 साल के युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट ने उक्त फैसला सुनाया है।
घटना अप्रैल 2023 में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक जीडी वैष्णव ने बताया कि केसरीटोला निवासी 22 वर्षीय सिलेश्वर मंडावी अपनी दादी का इलाज करा हॉस्पिटल से लौट रहा था। तभी पांगरी निवासी आरोपी धनऊ सिन्हा (27) ने रास्ता रोका और पुराने विवाद का बदला लेने सरिया से सिलेश्वर के सिर में ताबड़तोड़ वार कर दिया।
घटना में गंभीर रुप से घायल सिलेश्वर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया था। मामले की सुनवाई पूरी होने और पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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