राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने के दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक तक केन्द्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उप्रक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों, नगर पलिका निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मण्डी समिति प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकार की अनुमति संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं दिये जाने के आदेश जारी किए है। साथ ही जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन तत्काल वापस लेकर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराने तथा वापस लिए गये वाहनों को कार्यालय में अनिवार्यत: खड़ी करने कहा गया है। यदि जनप्रतिनिधियों द्वारा आचार संहिता लागू रहने के दौरान वाहन का उपयोग किया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
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