राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राशन दुकान के युक्तियुक्तकरण के तहत नगर पंचायत छुरिया क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 14, 15 हेतु अतिरिक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन तथा संचालन हेतु 20 मई 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु इच्छुक एवं नगर पंचायत छुरिया अंतर्गत अधिकृत संस्था-वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति (लेम्स), प्राथमिक कृषि शाख समिति, महिला स्वसहायता समूह, वन सुरक्षा समिति, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, स्थानीय नगर पंचायत एवं अन्य सहकारी समिति निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगांव में प्रस्तुत कर सकते है।
इच्छुक संस्था को दुकान आबंटित किऐ जाने की दशा में भवन का रख-रखाव, सीसीटीवी कैमरा एवं भवन को तिरंगा रंग-रोगन स्वयं के व्यय से करना होगा। संस्था के बैंक खाते में 1 माह के खाद्यान्न की डीडी एवं कैरोसीन की राशि हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। उचित मूल्य की दुकान आबंटन पश्चात संचालक एजेंसी राज्य सरकार के पक्ष में विहित प्रारूप में अनुबंध पत्र निष्पादित करेंगे तथा 5 हजार रूपए प्रतिभूति राशि एफडीआर के माध्यम से जमा करेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जाएगी।
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