राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा नागरिकों को सस्ती दरों पर व्यवस्थित, सुरक्षित और कानूनी रूप से स्वीकृत कॉलोनियों में आवास उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने से राज्य में अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। इस नियम के लागू होने से न केवल नागरिकों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, बल्कि शासन को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। शासन द्वारा कॉलोनी विकास से जुड़े नियमों को व्यावहारिक किया गया है, जिससे किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सकेगा। नए प्रावधानों के तहत नियमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए डेवलपर्स को नक्शा स्वीकृति के समय घोषित उद्यान, क्लब, अन्य सुविधाओं का निर्माण अनिवार्य किया गया है,जिससे नागरिकों को लाभ मिल सकेगा। किफायती जन आवास योजना के तहत अनुमोदन के लिए इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में ऑफ लाईन आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई एवं मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिला क्षेत्र के लिए कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव में प्रस्तुत किया जाएगा। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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