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राजनांदगांव | निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दावा-आपत्ति करने निर्धारित अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक एक माह का समय दावा/, सत्यापन करने पोर्टल खोला गया था। अब 30 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति ली जाएगी। इसमें सेंट्रल हेड (नर्सरी से कक्षा आठवीं) एवं स्टेट हेड (कक्षा नवमी से कक्षा बारहवीं) दोनों में राशियों का दावा किया जाना है। दावा राशि के सत्यापन के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को अलग से तिथि दी जाएगी। निर्धारित तिथि में दावा संबंधी कार्रवाई की जानी है। निजी स्कूल निर्धारित तिथि में दावा नहीं करते है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की रहेगी। स्कूलों को शुल्क संशोधन की सुविधा है। सत्र 2023-24 के शुल्क में संशोधन कर सकेंगे।

By kgnews

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