राजनांदगांव , ग्राम खुर्सीपार के बिल्हारी जलाशय में चल रहे गहरीकरण की अनुमति को रद्द कर दी गई है। गहरीकरण में लगे फर्म पर नियम विपरीत गहरीकरण करने और जलाशय को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि हुई है। जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने उक्त अनुमति रद्द कर दी गई है।
जल संसाधन विभाग ने बताया कि बिल्हारी जलाशय के गहरीकरण और मलबा परिहवन के लिए सेवा सिंह ओबेराय एंड कंपनी फर्म को अनुमति जारी की गई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा निर्धारित मापदंड से अधिक का खनन किया जा रहा है।
बांध पार के 60 मीटर हिस्से को छोड़कर खनन की अनुमति दी गई, लेकिन फर्म द्वारा 25 से 30 मीटर दायरे में भी खनन किया जा रहा है। इसके अलावा जलाशय की संचरना को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।
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