राजनांदगांव। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सीएल मारकण्डेय द्वारा बिना अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर तहसील राजनांदगांव के ग्राम कोपेडीह स्थित मेसर्स समरस इंडस्ट्रीज के संचालक भवदीप सिंह को अधिरोपित आरोपों के संबंध में अपना उत्तर 12 अगस्त 2025 को प्रस्तुत करने कहा गया है। निर्धारित तिथि में उत्तर प्राप्त नहीं होने पर आरोप स्वीकार माना जाएगा तथा प्रकरण में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन डोमेन्द्र धु्रव द्वारा तहसील राजनांदगांव के ग्राम कोपेडीह स्थित मेसर्स समरस इंडस्ट्रीज के संचालक भवदीप सिंह के समक्ष जांच की गई। जांच के दौरान फर्म में विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री विक्रय हेतु संग्रहित किया गया था, जिसमें से पोपो एक्वा (पैक्ड) 250 एमएल के 64 पैकेट कुल 16 लीटर को मिलावट की शंका के आधार पर जांच हेतु नमूना 128 रूपए नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर क्रय किया गया।
पोपो एक्वा (पैक्ड) के नमूना को खाद्य विश्लेषक खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर को जांच हेतु भेजे जाने पर मानक घोषित किया गया। विवेचना के दौरान पोपो एक्वा (पैक्ड) ड्रिंकिंग वाटर 250 एमएच (पैक्ड) पर अंकित बीआईएस नंबर आईएस : 14543 : 2016 सीएम/एल 5200109783 पाया गया, जो सुधा मिनरल्स भेंडेन जिला बरगढ़ उड़ीसा के नाम से पंजीकृत है, किन्तु समरस इंडस्ट्रीज के संचालक द्वारा वर्णित बीआईएस नंबर का अनाधिकृत उपयोग एवं पैकेट के ऊपर बैंच नंबर मैन्यूफैक्चरिंग डेट इत्यादि का उल्लेख नहीं पाये जाने के कारण पोपो एक्वा 250 एमएल (पैक्ड) मिथ्याछाप स्तर का पाया गया। तहसील राजनांदगांव के ग्राम कोपेडीह स्थित मेसर्स समरस इंडस्ट्रीज के संचालक भवदीप सिंह द्वारा बिना अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन के खाद्य कारोबार करना तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करना पाया गया है, जो दण्डनीय है।
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