राजनांदगांव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने भीमनगर वार्ड क्रमांक 9 कालकापारा डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव निवासी रवि शण्डे को आपराधिक गतिविधियों का अन्य कानूनी प्रावधानों से रोकथाम नहीं होने तथा अपराधिक गतिविधियों से शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडऩे की संभावना को ध्यान में रखते हुए आगामी 6 माह के लिए राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, दुर्ग, बालोद, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी तथा महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया एवं बालाघाट जिला की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।
रवि शेण्डे को एक सप्ताह के भीतर जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं 28 फरवरी 2026 के पहले प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर बलपूर्वक जिलों की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाएगा, यदि इसके बाद भी आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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