राजनांदगांव , भारत सरकार के निर्देश पर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में हितग्राहियों का 100 प्रतिशत ई-केवाइसी अनिवार्य कर दिया है। आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना जरूरी है। इसकी गलत जानकारी दर्ज होने से प्रमाणीकृत नहीं होने से राशन वितरण में समस्या बनी रहती है।
विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है। उसका प्रमाणीकरण ई-केवाइसी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। बताया गया कि पीडीएस की दुकानों में ई-पॉशीन से नि:शुल्क ई-केवाइसी कराई जा सकती है।
पीडीएस संचालक आधार कार्ड के अनुसार सभी सदस्यों का फिंगर प्रिंट लेकर ई-केवाइसी करेंगे। फेस ई-केवाइसी एप जो कि गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। इस एप को डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर फेस ई-केवाइसी कर सकते है। जिले की कुल सभी 498 पीडीएस की दुकानों में राशन का भंडारण अंतिम चरण में है। हितग्राहियों को अप्रैल, मई, जून माह का चावल एक साथ दिया जाएगा। पीडीएस संचालकों को एकमुश्त तीन माह का राशन वितरण करने में परेशानी होने पर संबधित खाद्य अफसरों से संपर्क करने कहा गया है।
जिन्होंने नहीं कराया उन्हें ई-केवाईसी कराना जरूरी खाद्य अधिकारी रविन्द्र सोनी ने बताया कि जिले में कुल 498 पीडीएस की दुकानें संचालित है। राशन कार्डों की संख्या लगभग 2 लाख 61 हजार है, इसमें सदस्यों की संख्या लगभग 9 लाख 59 हजार है। जिले में अब तक 95 प्रतिशत से ज्यादा करीब सवा 9 लाख सदस्यों की ई-केवाइसी हो चुकी है। पहले जिनकी ई-केवाईसी हो चुकी है उन्हें कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब केवल छूटे हुए सदस्यों को ई-केवाईसी कराना है। इसमें अधिकांश एपीएल कार्डधारी है। छूटे सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने कहा है।
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