प्रदेश के बहुचर्चित बिरनपुर कांड को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले भाजपा नेता शुभांकर द्विवेदी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई है।
बता दें कि बेमेतरा जिले के बिरनपुर में अप्रैल महीने में दो समुदायों के बीच विवाद के चलते वहां हालात काफी नाजुक हो गए थे। इसी बीच शुभांकर द्विवेदी सहित अन्य लोगों ने फेसबुक पर इस मामले से जुड़े भड़काऊ पोस्ट किए थे। प्रार्थी आनंद शुक्ला ने 12 अप्रैल को इस आशय की लिखित शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर को प्रेषित की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने लिखा था कि बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में हुये घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभांकर द्विवेदी और अन्य द्वारा लगातार धार्मिक विद्वेष भड़काने वाला बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे है। उनके द्वारा मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट कर जनमानस की भावनाओं को आह्त व सांप्रादायिक उन्माद भड़काने का प्रयास कर रहे है।
मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मिंज ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और मामले की गंभीरता को देखते हुए शुभांकर द्विवेदी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता विजय यादव और राज्य शासन की ओर से अति. लोक अभियोजक आरएस भामरा ने पैरवी की।
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