जांजगीर-चांपा । कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन के तहत जिले को बाल विवाह मुक्त बनाये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अभियान को प्रोत्साहित करने बाल विवाह मुक्त जांजगीर-चांपा के तहत आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर  आकाश छिकारा एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान सहायक कलेक्टर दुर्गा प्रसाद अधिकारी, अपर कलेक्टर एस पी वैद्य, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे सहित जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। 

जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र जायसवाल ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित, प्रभारी बैड बाजा धुमाल, विवाह स्थल के होटल, भवन प्रभारी, प्रभारी टेंट हाउस, हलवाई, कैट्रीन वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 01 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *