पशुओं को खुला छोड़ना अब पशु मालिकों को पड़ेगा मंहगा

अब लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना
कटनी

सार्वजनिक सड़कों एवं स्थानों पर पशुओ को खुला छोड़ना अब पशुपालकों को मंहगा पड़ेगा। राज्य शासन ने पशुओ को खुला छोड़ने वाले पशुमालिकों पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने कर प्रावधान किया है।

इसके लिए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया है।  इसके अनुसार मवेशियों एवं अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों एवं स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना जो भी कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ते है, अथवा बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या संकटापन्न होता है और लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा निहित जुर्माने से एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

See also  MP Weather: 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, भोपाल में झमाझम बारिश; बैतूल में 3 इंच से ज्यादा पानी, दीवार गिरने से मजदूर की मौत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *