राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने पर मंत्री, विधायक, अध्यक्ष, सदस्य जिला पंचायत व नगरीय निकाय या जनप्रतिनिधियों के साथ कार्य करने व सचिवालयीन सहायता आदि हेतु लिपिकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है या शासकीय कर्मचारियों को संलग्न किया गया है, तो ऐसे कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए उन्हें उनके विभागीय पदस्थापना कार्यालय व स्थान में कार्य करने हेतु आदेशित किया है तथा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव को अवगत कराने कहा है।
सिंगरौली मध्य प्रदेश में नियमों को ठेंगा दिखाकर काम करने वाली नामी कंपनियों पर गाज…
भोपाल मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चलाई जा रही एक…
किसान कल्याण वर्ष:चार वर्षों में सब्जी उत्पादन में 21.58 लाख मीट्रिक टन की हुई अभूतपूर्व…
भोपाल राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव एवं सदस्य सुश्री साधना स्थापक ने पुलिस…
रायपुर, राजधानी रायपुर की फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक दर…
भोपाल इंदौर जिले के थाना चन्दन नगर क्षेत्र में डायल-112 जवानों की संवेदनशीलता एवं तत्पर…