भोपाल
मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी पुलिस भर्ती मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत अब महिलाओं 33% आरक्षण मिलेगा। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एमपी पुलिस भर्ती 2022 में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाए और जब तक महिला आरक्षण के प्रावधान का पालन नहीं हो जाता तब तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र ना दिया जाए।

दरअसल, गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा सन 2022 में प्रदेश पुलिस के लिए कुल 6 हजार पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट,डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस भर्ती परीक्षा में पुलिस मुख्यालय द्वारा 33% महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके खिलाफ 60 महिला उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी थी, कि भर्ती में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया।

जॉइनिंग लेटर पर रोक
याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने रखा था। महिला उम्मीदवारों के दावे से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि 33 फीसदी महिलाओं को भर्ती में आरक्षण मिले तब जॉइनिंग लेटर जारी किया जाए। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ अब जॉइनिंग लेटर आना बाकी है।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *