जबलपुर
अवमानना मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि आदेश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई. हाईकोर्ट ने पूछा कि अवैध निर्माण की शिकायत पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई.
दरअसल, जबलपुर निवासी मुकेश जैन ने मुस्कान पार्क के निर्माण को लेकर याचिका दायर की थी. उनका आरोप है कि मुस्कान पार्क की बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई जा रही है और 80 फीट चौड़ी सड़क को निर्माण के बाद केवल 50 फीट का कर दिया गया है.
इस मामले में हाईकोर्ट ने 24 जून 2024 को शिकायत का निराकरण करने के लिए निर्देश थे. 4 महीने की मोहलत मिलने के बाद भी नगर निगम कमिश्नर कोई एक्शन नहीं लिया. ऐसे अब कोर्ट ने नोटिस जारी कर नगर निगम कमिश्नर पूछा है कि आखिर क्यों अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई. बता दें कि बिल्डर शंकर मनछानी ने ही मुस्कान पार्क प्रोजेक्ट बनाया है.
भोपाल मध्यप्रदेश में सुशासन, प्रभावी प्रशासनिक समन्वय एवं कानून-व्यवस्था प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाने…
भोपाल दमोह जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में डायल-112 जवानों की त्वरित, संवेदनशील एवं मानवीय…
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को अपने एक दिवसीय बेमेतरा प्रवास के दौरान जिले…
रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज…
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दुर्ग प्रवास के दौरान आज भिलाई स्थित लोकांगन परिसर…
रायपुर शासन-प्रशासन की सफलता का वास्तविक पैमाना जनता के प्रति उसकी संवेदनशीलता, जवाबदेही और कार्य…