दंतेवाड़ा। जिला परिवहन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया गया है कि कार्यालयीन पत्र 19 मई 2025 के द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा (1)8(2) में निहित प्रावधानों के अधीन घोषणा करने हेतु समय-सीमा दी गई थी परन्तु आज दिनांक तक महाप्रबंधक किरंदुल,डीवाई. जी.एम.(सामग्री) एनएमडीसी लि. किरंदुल, महाप्रबंधक एनएमडीसी लिमिटेड बचेली, जीएमएनएमडीसी लिमिटेड किरंदुल,जीएम एनएमडीसी किरंदुल, आदर्श ट्रांस.सेर.कंपनी, अरुणोदय पब्लिक स्कूल,आदेश्वर पब्लिक स्कूल,बस्तर अर्बन सोशल ट्रांस सोसाइटी, भीमा राम मंडावी, जिला मिशन समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा, दुलेश्वरी महिला स्व शायता समुह, गायत्री शिक्षा एवं स्वास्थ्य, गायत्री विद्यापीठ दंतेवाड़ा, जय माता दी सवा सहायता समो, लोजर माता स्व सहायता समुह, रामबरन सिंह भदौरिया,मैसर्स शैलेन्द्र प्रताप मोटर ट्रैवल्स, मैसर्स शालीन्द्र प्रताप मोटर ट्रैवल्स, राम भरोसे सिंह चौहान मैसर्स शैलेन्द्र प्रताप मोटर ट्रेवल्स, एमएस शैलेन्द्र प्रताप मोटर ट्रेवल्स, राम बरुण सिंह प्रसाद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,अलका गुप्ता, धर्मेन्द्र सिंह, लाइवलीहुड कॉलेज, प्राथमिक वनाचंल यातायात पी.एस, युवा जागृति स्व सहायता समूह, अध्यक्ष नावा कसौली महिला एस, सरपंच कदमपाल, शिव प्रसाद शिवहरे, एस.एस.एम. स्कूल प्रिंसिपल, सकोरी दंतेश्वर राव, श्रीनिवास कन्नम,एस.एस.एम. हाई स्कूल बीजापुर,शिव प्रसाद शिवहरे,नरेंद्र कुमार टावरी,राम सिंह संधू,रॉयल इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेंट थामस स्कूल बीजापुर, प्रबंधक सरस्वती शिक्षा मंदिर,प्रबंधक निर्मल निकेतन स्कूल,गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग,मॉर्निंग स्टार स्कूल बीजापुर, अनुप ध्रुव, मनीष सिंह, मुन्ना राम मरकाम,माँ दंतेश्वरी एस.एच.जी.मचुनार बारसूर,महालक्ष्मी स्व सहायता समूह कटेकल्याण तथा भीमा और श्री जोगा बरसे के द्वारा घोषणा दर्ज नही कराया गया है।
जिला परिवहन विभाग द्वारा घोषणा दर्ज कराने हेतु उक्त वाहन मालिकों को 06 जून 2025 तक का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इसके 03 दिवस के पश्चात छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 8 में विहित प्रावधानों के तहत् घोषणा न दर्ज करने के स्थिति में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा (3) के अधीन देय कर अवधारणा की जायेगी। जिसके लिए उक्त सभी वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होगें।