महिलाओं को रात की पाली में कारखानों में काम करने की विशेष अनुमति

महिलाओं को रात की पाली में कारखानों में काम करने की विशेष अनुमति

महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए सुरक्षा और शर्तों का संस्थानों को पालन करना होगा 

रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति सुरक्षा उपायों के साथ प्रदान की गई

भोपाल 

पुख्ता सुरक्षा उपायों और विशेष नियम एवं शर्तों को लागू करने की अनिवार्यता के साथ मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं को दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और कारखानों में रात की पाली (नाइट शिफ्ट) में काम करने की अनुमति दी है। संस्थानों में महिला श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को कुछ शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमतिदी है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गए है।

दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए जरूरी निर्देश

दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में रात्रि पाली में 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कार्य करने के लियेनियोजकों को महिला श्रमिकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। कम से कम 5 महिला श्रमिक के समूह में ही उन्हें कार्य पर लगाया जाएगा। कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण, शौचालय, वॉशरूम, पेयजल और विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इन सुविधाओं तक आगागमन का मार्ग अच्छी तरह से प्रकाशित तथा सीसीटीवी की निगरानी में होगा। जहां 10 या अधिक महिलाएं कार्यरत हों, वहां महिला सुरक्षाकर्मियों (गार्डस) की व्यवस्था करनी होगी एवं विश्राम कक्ष भी उपलब्ध कराया जायेगा। सभी प्रतिष्ठानों को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना होगा।

कारखानों के लिए विशेष शर्तें

कारखानों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति सुरक्षा उपायों के साथ प्रदान की गई है। रात की पाली में कार्य करने के लिये महिला श्रमिकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी और उन्हें पांच से अधिक समूह में नियोजित किया जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए घर से लाने और ले जाने की परिवहन सुविधा देना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। कार्यस्थल पर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, शौचालय, भोजन व विश्राम कक्ष उपलब्ध होंगे। कार्य स्थल के प्रवेश एवं निकास पर महिला सुरक्षाकर्मी (गार्डस) उपलब्ध होगी। ठहरने की व्यवस्था महिला वार्डन अथवा सुपरवाइजर के नियंत्रण में होगी। रात्रि पाली में सुपरवाइजरी स्टाफ का एक-तिहाई हिस्सा महिलाएं होंगी। पाली परिवर्तन के दौरान कम से कम 12 घंटे का अंतराल जरूरी होगा। कारखानों में लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा।

 

Admin

Share
Published by
Admin

Recent Posts

CG : बकरी पालन से लखपति दीदी बनी उद कुंवर : कलेक्टर ने की सराहना

CG : बकरी पालन से लखपति दीदी बनी उद कुंवर : कलेक्टर ने की सराहना

गौरेला पेंड्रा मरवाही, पेण्ड्रा विकासखण्ड के ग्राम कोडगार की गरीब परिवार से कम पढ़ी लिखी…

1 minute ago
CG : गर्मी के चलते बेहोश हुआ ड्राइवर, कुछ देर में हुई मौत …

CG : गर्मी के चलते बेहोश हुआ ड्राइवर, कुछ देर में हुई मौत …

जांजगीर-चांपा। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगी…

8 minutes ago
CG : MLA पुरंदर मिश्रा को ठगने वाला फ्रॉड गिरफ्तार …

CG : MLA पुरंदर मिश्रा को ठगने वाला फ्रॉड गिरफ्तार …

रायपुर। भाजपा उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा को ठगने वाला ठग गिरफ्तार हो गया है, ठग…

17 minutes ago
CG : कुशालपुर में गैंगवार, स्कॉर्पियो और बाइक सवार युवक टूट पड़े एक-दूसरे पर …

CG : कुशालपुर में गैंगवार, स्कॉर्पियो और बाइक सवार युवक टूट पड़े एक-दूसरे पर …

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर बीच सड़क पर गैंगवार की घटना सामने आई…

29 minutes ago
CG : फेक मैरिज पार्टी को लेकर हंगामा, रिसॉर्ट को सील करने की तैयारी …

CG : फेक मैरिज पार्टी को लेकर हंगामा, रिसॉर्ट को सील करने की तैयारी …

भिलाई। हिंदू विवाह संस्कार, सनातन धर्म के सोलह संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। यह…

47 minutes ago
CG : गरियाबंद के होटल में महिला की हत्या

CG : गरियाबंद के होटल में महिला की हत्या

गरियाबंद . जिले के एक होटल में आरोपी ने महिला समेत परिवार के चार सदस्यों…

49 minutes ago