महिलाओं को रात की पाली में कारखानों में काम करने की विशेष अनुमति

महिलाओं को रात की पाली में कारखानों में काम करने की विशेष अनुमति

महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए सुरक्षा और शर्तों का संस्थानों को पालन करना होगा 

रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति सुरक्षा उपायों के साथ प्रदान की गई

भोपाल 

पुख्ता सुरक्षा उपायों और विशेष नियम एवं शर्तों को लागू करने की अनिवार्यता के साथ मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं को दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और कारखानों में रात की पाली (नाइट शिफ्ट) में काम करने की अनुमति दी है। संस्थानों में महिला श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को कुछ शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमतिदी है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गए है।

दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए जरूरी निर्देश

दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में रात्रि पाली में 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कार्य करने के लियेनियोजकों को महिला श्रमिकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। कम से कम 5 महिला श्रमिक के समूह में ही उन्हें कार्य पर लगाया जाएगा। कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण, शौचालय, वॉशरूम, पेयजल और विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इन सुविधाओं तक आगागमन का मार्ग अच्छी तरह से प्रकाशित तथा सीसीटीवी की निगरानी में होगा। जहां 10 या अधिक महिलाएं कार्यरत हों, वहां महिला सुरक्षाकर्मियों (गार्डस) की व्यवस्था करनी होगी एवं विश्राम कक्ष भी उपलब्ध कराया जायेगा। सभी प्रतिष्ठानों को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना होगा।

कारखानों के लिए विशेष शर्तें

कारखानों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति सुरक्षा उपायों के साथ प्रदान की गई है। रात की पाली में कार्य करने के लिये महिला श्रमिकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी और उन्हें पांच से अधिक समूह में नियोजित किया जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए घर से लाने और ले जाने की परिवहन सुविधा देना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। कार्यस्थल पर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, शौचालय, भोजन व विश्राम कक्ष उपलब्ध होंगे। कार्य स्थल के प्रवेश एवं निकास पर महिला सुरक्षाकर्मी (गार्डस) उपलब्ध होगी। ठहरने की व्यवस्था महिला वार्डन अथवा सुपरवाइजर के नियंत्रण में होगी। रात्रि पाली में सुपरवाइजरी स्टाफ का एक-तिहाई हिस्सा महिलाएं होंगी। पाली परिवर्तन के दौरान कम से कम 12 घंटे का अंतराल जरूरी होगा। कारखानों में लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा।

 

Admin

Share
Published by
Admin

Recent Posts

राजनांदगांव : सार्वजनिक व खाली स्थानों पर हरियाली बढ़ाने लगाए गए पौधे…

राजनांदगांव : सार्वजनिक व खाली स्थानों पर हरियाली बढ़ाने लगाए गए पौधे…

राजनांदगांव | आर्ट ऑफ गिविंग के 13वें स्थापना दिवस पर शहर में पर्यावरण संरक्षण का…

3 minutes ago
CG : आंधी-तूफान का अलर्ट नारायणपुर, धमतरी, गरियाबंद, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव में …

CG : आंधी-तूफान का अलर्ट नारायणपुर, धमतरी, गरियाबंद, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव में …

रायपुर. छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में 44-45 डिग्री वाली गर्मी और हीटवेव का कहर जारी…

4 minutes ago
राजनांदगांव : जनगणना के लिए बंद मिले घरों में दोबारा पहुंचेंगे प्रगणक….

राजनांदगांव : जनगणना के लिए बंद मिले घरों में दोबारा पहुंचेंगे प्रगणक….

राजनांदगांव , जिले में जनगणना का कार्य निर्धारित समय से सप्ताह भर पहले पूरा कर…

12 minutes ago
CG : रायपुर निगम में एमआईसी की बैठक आज …

CG : रायपुर निगम में एमआईसी की बैठक आज …

रायपुर. महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में रायपुर नगर निगम के मेयर इन काउंसिल की…

20 minutes ago
राजनांदगांव : कन्हापुरी-जंगलेसर सड़क उखड़ गई बारिश में लोगों की बढ़ेगी मुसीबत…

राजनांदगांव : कन्हापुरी-जंगलेसर सड़क उखड़ गई बारिश में लोगों की बढ़ेगी मुसीबत…

राजनांदगांव | कन्हापुरी से जंगलेसर को जाने वाली सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है।…

24 minutes ago
CG : 10 करोड़ का नुकसान, तेंदूपत्ता गोदाम में लगी आग ….

CG : 10 करोड़ का नुकसान, तेंदूपत्ता गोदाम में लगी आग ….

बीजापुर. बीजापुर जिले के ईटपाल स्थित निजी तेंदूपत्ता गोदाम में लगी भीषण आग ने बड़ा…

30 minutes ago