उत्तर बस्तर कांकेर, 20 जून 2023

जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 हेतु मतदान दिवस 27 जून दिन मंगलवार को निर्वाचन क्षेत्रों में शासकीय, सार्वजनिक, सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। मतदान दिवस के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी जायेगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
         लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख की उपधारा के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो ऐसे दिन के लिए मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती। यदि कोई नियोजक उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक पांच सौ जुर्माने का दण्डनीय होगा। कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक, कर्मचारियों को त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान किया जायेगा।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *