ग्वालियर
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने FIITJEE संस्थान को छात्रों को फीस लौटाने और क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। मामला ग्वालियर स्थित FIITJEE स्टडी सेंटर का है, जहां दो वर्षीय कोर्स की पूरी फीस जमा कराने के बाद संस्थान ने बीच में ही केंद्र बंद कर दिया था। इससे सैकड़ों छात्र प्रभावित हुए और अभिभावकों ने फीस वापसी की मांग की।
45 दिन के अंदर वापस करें फीस
संस्थान द्वारा मना करने पर दो छात्रों के अभिभावक ज्योति रंजन आचार्य और विकास अग्रवाल ने अधिवक्ता अंकित माथुर के माध्यम से आयोग में परिवाद दायर किया। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमन मिश्रा ने आदेश पारित करते हुए FIITJEE को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर फीस वापसी के साथ 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति, मानसिक कष्ट हेतु अतिरिक्त राशि तथा वाद व्यय का भुगतान करें।
फीस नहीं देने पर लगेगा ब्याज
आदेश में यह भी कहा गया कि निर्धारित अवधि में राशि अदा न करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा। अधिवक्ता ने बताया कि FIITJEE ने देशभर में कई स्टडी सेंटर, जिनमें भोपाल और इंदौर भी शामिल हैं, बीच सत्र में बंद कर दिए हैं।
जगदलपुर. बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आईजी सुन्दरराज पी का सम्मान समारोह आयोजित…
पन्ना पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपहृत युवक सकुशल दस्तयाब 10 लाख रुपये की फिरौती…
भोपाल मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास एवं आश्रमों में…
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन का असर, सेवा सेतु पोर्टल बना आमजन की उम्मीदों का…
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज राजधानी रायपुर के सोनपैरी…
रायपुर. महीनों के उहापोह के बाद आखिरकार प्रशासन की माना क्षेत्र स्थित ग्राम नकटी में…