नई दिल्ली. पूरे देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह देश में कुल 68 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन-4 के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। नए दिशानिर्देश में किस तरह की पाबंदियां और छूट दी गई हैं। आइए जानते हैं।

1-राज्य आपसी सहमति से चला सकते हैं बस
कंटेनमेंट जोन से बाहर यात्री वाहन और बसें राज्यों की आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती हैं। राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे सकती हैं। हालांकि लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) का पालन करना होगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तें जारी रहेंगी।

2-रेड जोन में खुलेंगी नाई की दुकान
गाइडलाइंस के मुताबिक रेड जोन में भी नाई की दुकान, स्पा और सैलून सोमवार से खुल सकते हैं। इससे दिल्ली वालों को फायदा होगा क्योंकि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं। साथ ही ऐसे इलाकों में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को अपना काम करने की अनुमति होगी। इससे लोगों को जरूरी काम के लिए इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

3-रेड जोन में ई-कॉमर्स से मिलेगा सबकुछ
लॉकडाउन-3 में ई-कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में जरूरी सामान की आपूर्ति की अनुमति दी गई थी। लेकिन गृह मंत्रालय के ताजा गाइडलाइंस में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यानी इन इलाकों में ई-कॉमर्स कंपनियों जरूरी और गैर-जरूरी सामान की आपूर्ति कर सकते हैं। यह भी दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर है। इससे वे ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए मोबाइल और दूसरे सामान मंगा सकते हैं।

4-राज्य तय करेंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन
लॉकडाउन के इस चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने यहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दिया गया है। राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानकों के मुताबिक अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इन क्षेत्रों को तय कर रहा था।

5-खेल परिसर और स्टेडियम खुलेंगे
गृह मंत्रालय के मुताबिक खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति होगी। लेकिन यह खिलाडियों के लिए अच्छी खबर है। खेल परिसर और स्टेडियम खुलने से खिलाड़ी वहां जाकर वार्म अप कर पाएंगे।

By kgnews

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