प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन 15 मार्च तक

बिलासपुर, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पात्र श्रमिकों को प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को 15 मार्च तक  पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया लोक सेवा केन्द्र या च्वाईस सेंटरों से की जा सकती है।

श्रम विभाग के अधिकारी ने बताया कि 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन प्राप्त होगी। जो हितग्राही 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होगा उसको प्रतिमाह 55 रुपये के मान से 60 साल की उम्र होते तक हर महीने 55 रुपये जमा करना होगा। इस हिसाब से वह कुल 27720 रुपये जमा करेगा। 60 वर्ष का होते ही उसको पहले ही साल में 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से एक ही साल में कुल 36000 रुपये मिल जायेगा, अर्थात एक ही साल में पैसा वसूल हो जायेगा। 18 से 40 वर्ष उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह के काम एवं रोजगार में संलग्न है और जिसकी आय 15000 रुपये मासिक से कम हो योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

लघु-व्यापारी एवं स्वरोजगारी के अंतर्गत नाई, धोबी, मोची, दर्जी, पान दुकान वाला, छोटे-मोटे किराना दुकान, छोटा मोटा होटल वाला, चाय दुकान वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका वार्षिक 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर हो और आयकर रिटर्न शून्य हो। कामगार या श्रमिक के अंतर्गत घर काम वाली बाई, कोई भी नौकर नौकरानी, रिक्शावाला, ऑटोवाला, फेरीवाला, रेजा-कुली, नल मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, टाइल्स मिस्त्री, बढ़ई, हमाल, सफाई वाला स्वीपर, पोताई करने वाला, सरकारी ऑफिस में दैनिक वेतनभोगी, पानी पिलाने वाला, रसोईया, चौकीदार, सुरक्षा गार्ड, राउत, दूध पहुँचाने वाला, चरवाहा, मछली पकड़ने वाला मछुवारा, पेपर वाला हॉकर, कचरा बिनने वाले, मनरेगा के श्रमिक, स्वसहायता समूह की महिलायें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, मितानिन, आशा कार्यकर्ता भी सभी योजना के लिए पात्र होंगे।

By kgnews

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