अंबिकापुर , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोजित मैनपाट महोत्सव 13, 14 एवं 15 फरवरी को कानून व्यवस्था एवं लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए रोपाखार मैनपाट में संचालित एफ एल-1 घघ-कम्पोजिट (कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान रोपाखार) विदेशी मदिरा दुकान को पूर्णतः बंद रखने हेतु उपरोक्तानुसार दिवसों को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
घोषित शुष्क दिवस में मदिरा का विक्रय एवं परिवहन परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने कहा है।
भोपाल ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के हालातों के चलते देश में एक…
कोरबा। पसान थाना क्षेत्र के कुकरीबहरा गांव में अंधविश्वास और टोनही प्रथा को लेकर हिंसक…
धमतरी/कुरुद। जिले के पुलिस अनुविभाग कुरुद अंतर्गत आने वाले बिरेझर चौकी क्षेत्र के स्थित शीतला…
बिलासपुर। आईपीएल में खिलाड़ी बुक के जरिए सट्टा खिलाने वाले तीन और जुआ खेलते छह…
धार भोजशाला इन दिनों पूरी तरह भगवामय नजर आ रही है। मां सरस्वती मंदिर के…
रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय ने कल मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। जो शाम…